भोपाल। प्रदेश के सामान्य वर्ग के तहत आने वाले गरीबों को अब राज्य सरकार ने दस फीसदी आरक्षण देने का फैसला कर लिया है। इसके लिए हाल ही में सरकार द्वारा मप्र सचिवालय सेवा भर्ती नियम 1976 में बदलाव किया गया है। इसकी वजह से अब सचिवालय संवर्ग में होने वाली भर्तियों में 10 फीसदी पदों पर आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की भर्ती का रास्ता खुल गया है। इसी तरह से इस सेवा में महिलाओं के लिए भी 33 फीसदी आरक्षण रहेगा। इसके लिए नए नियम लागू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है।
बदलाव के बाद नए नियमों के अनुसार सीधी भर्ती के 16 फीसदी पद अनुसूचित जाति , 20 फीसदी पद अनुसूचित जनजाति और 27 फीसदी पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगे। इसके साथ ही यह भी तय किया गया है कि यदि सीधी भर्ती में आरक्षित पदों के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते हैं , तो रिक्त रहने वाले पदों पर किसी अन्य वर्ग के उम्मीदवारों को मौका नहीं दिया जाएगा। यह पद उसी वर्ग के उम्मीदवारों से भरे जाएंगे, जिसके लिए यह आरक्षित हैं। इसके लिए भले ही नए सिरे से विज्ञापन जारी कर आवेदन बुलाने पड़ें।
अवर सचिव के 57 पद भी मिले
मंत्रालयीन संवर्ग के लिए मंत्रालय में अवर सचिव के 57 पद तय किए गए हैं। अभी अवर सचिव के मंत्रालय में 73 पद स्वीकृत हैं। शेष पदों पर अन्य संवर्ग के अधिकारियों को पदस्थ किया जा सकेगा। इसी तरह स्टॉफ ऑफिसर के 20 पद, लेखा अधिकारी का एक पद मंत्रालय संवर्ग के लिए तय किया गया है।
यह पद भी किए गए तय
नए नियमों के तहत अनुभाग अधिकरी के 143 पद तय किए गए हैं। निज सचिव के 60, ग्रंथपाल के एक, शोध विश्लेषक के दो पद भी सृजित किए गए हैं। इसी तरह सहायक सांख्यिकी अधिकारी के तीन पद, कंम्प्यूटर ऑपरेटर के दो पद, सहायक अनुभाग अधिकारी के 327 पद रखे गए हैं। सहायक ग्रेड दो के 321, सहायक गे्रड तीन के 584 पद बनाए गए हैं। इसी तरह से निज सहायक के 75, शीघ्र लेखन के 53, स्टेनोटाइपिस्ट के 84 पद स्वीकृत किए गए हैं।
पदोन्नति से भरे जाएंगे यह 17 पद
मंत्रालय सेवा संवर्ग के लिए नए नियमों के तहत अतिरिक्त सचिव के तीन और उपसचिव के 14 पद तय किए गए हैं। यानी इन पदों को मंत्रालय संवर्ग के कर्मचारियों से ही भरा जाएगा। फिलहाल मंत्रालय में उप सचिव के कुल 62 पद स्वीकृत हैं। बाकी पद भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से भरे जा सकेंगे। इसी तरह एक पद अन्य संवर्ग के लिए भी आरक्षित किया गया है।
दिव्यांगों के लिए 6 फीसदी पद आरक्षित
नए नियमों के तहत सामान्य वर्ग के कमजोर आय वर्ग के उम्मीदवारों के आरक्षित पदों पर अब किसी अन्य वर्ग के उम्मीदवारों को मौका नहीं दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही 6 फीसदी पद दिव्यांगों के लिए भी आरक्षित किए गए हैं।
-From-राकेश व्यास/बिच्छू डॉट कॉम